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असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा भी श्रम योगी मंधन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फरवरी को की गई थी। श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Details Overview
Scheme Name | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
Launched By | Finance Minister Mr. Piyush Goyal |
Launched date | 1st February |
Start date of scheme | 15th February |
Beneficiary | Unrecognized sector Workers |
No of beneficiary | 10 Crore approximate |
Contribution | Rs 55 per month to Rs 200 Per month |
Pension amount | Rs 3000 Per month |
Category | Central Govt Scheme |
Official website | https://maandhan.in |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 Kya Hai
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana को 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मासिक ₹3,000 की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना 2023 के आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्य, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के प्रतिभागी, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं। जो लोग टैक्स भरते हो वो भी इसका हिस्सा नहीं होंगे।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM Yojana) का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक ₹3,000 की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। श्रम योगी मंधन योजना 2023 के ज़रिये श्रमयोगियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना है। भारत सरकार सभी गरीबों और मजदूर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओं के ज़रिये लाभ पहुँचाने और आर्थिक रूप से मदद करने का उद्देश्य रखती है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
- इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
- श्रम योगी मंधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम मासिक आय ₹15000 या उससे कम होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
- लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष के बीच इस योजना के अंतर्गत निवेश करना होगा। पेंशन 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- ऐसे नागरिक जो कर का भुगतान करते हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।
- लाभार्थी मासिक तौर पर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक कंट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है।
- आवेदक की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी, जो लाभार्थी के नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana की निकासी पर प्रदान किए जाने वाले लाभ
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये प्रति माह।
- यदि आवेदक की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी योजना जारी रखने का हकदार होगा और 50% राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
- हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
- यदि वह 10 साल से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के हिस्से का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
- यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के योगदान का हिस्सा संचित ब्याज के साथ-साथ वास्तव में फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो, पर दिया जाता है।
- यदि लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, तो उसका/उसका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या लाभार्थी के योगदान के साथ-साथ फंड द्वारा अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो, प्राप्त करके बाहर निकल जाएगा।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और योजना के तहत जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने या योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।
- लाभार्थी का अंशदान वास्तविक रूप से निधि द्वारा अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक की ब्याज दर पर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करना।
- ग्राहक के साथ-साथ उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, संपूर्ण धनराशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 के मुख्य तथ्य
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा।
- लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जाएगा और योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
- इस मासिक पेंशन को लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
- यदि आप Shram Yogi Mandhan Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थी: Benefits
- ड्राइवर
- रिक्शा चालक
- मोची
- दर्जी
- मजदूर
- घरों में काम करने वाले,
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में कार्य करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana की पात्रता: Eligibility
- योजना के आवेदक को असंगठित क्षेत्रों के कामगार श्रमिक होना चाहिए।
- उनकी मासिक आय बाईस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक कर दाता नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा, पात्र व्यक्ति EPFO, NPS, और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, और आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए बचत खाता (Savings Bank Account) भी अनिवार्य है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 दस्तावेज़: Documents Required
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Premium Amount Chart:
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
इस योजना क लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है.
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ऑफलाइन आवेदन
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आईएफएससी कोड के साथ आधार कार्ड, बचत/जनधन बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति) नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
- वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि दर्ज करेगा।
- वीएलई ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरने पर कब्जा कर लिया जाएगा।
- पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
- सिस्टम लाभार्थी की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वचालित गणना करेगा।
- लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि नकद में भुगतान करेगा।
- नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (एसपीएएन) उत्पन्न किया जाएगा और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ऑनलाइन आवेदन ( Self Enrolment )
- आपको Shram Yogi Mandhan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर “Click Here To Apply Now” के लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।
- इस होम पेज पर आपको “Click here to apply now” का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
- आपको “Self Enrolment” का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- फिर आपको “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी, और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और फिर “Generate OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको OTP दर्ज करना होगा और “सत्यापित करें” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- JPEG Form में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- फिर समीक्षा के बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इसके बाद Print out निकालकर सुरक्षित रखें।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Helpline Number
- 1800 267 6888
- E-Mail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in
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Official Website | Click Here |
FAQs
What is the amount of Pmsym?
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये प्रति माह।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 Kya Hai
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana को 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मासिक ₹3,000 की पेंशन मिलेगी।
Who is eligible for PM Mandhan Yojana?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना 2023 के आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Who is not eligible for PM Mandhan Yojana?
सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्य, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के प्रतिभागी, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं। जो लोग टैक्स भरते हो वो भी इसका हिस्सा नहीं होंगे।